Jamshedpur (Sunil Pandey) : जमशेदपुर अंचल अन्तर्गत खासमहल की जमीन पर रहने वाले लीजधारियों को लीज नवीकरण का अंतिम मौका दिया गया. आगामी 22 सितंबर को लीज नवीकरण के लिए अंचल कार्यालय में कैंप का आयोजन किया गया है. उक्त कैंप में पहुंचकर नवीकरण का आवेदन देने वालों के मामले पर विचार किया जाएगा. अन्यथा आवेदन नहीं देने वालों को आपको लीज नवीकरण नहीं कराना है मानते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्ता रवींद्र गागराई की ओर से एक सार्वजनिक नोटिस निर्गत किया गया है. जिसमें लीज नवीकरण का कैंप आयोजित करने की जानकारी दी गई है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-youth-got-success-mantra-of-success-in-mayumns-workshop/">जमशेदपुर
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87 में 15 ने ही नवीकरण का दिया है आवेदन
गौरतलब है कि लीज भूमि के नवीकरण के लिए सभी 87 लीजधारियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए पूर्व में ही नोटिस निर्गत किया गया था,परन्तु नियमित लीजधारियों में से केवल 15 (पन्द्रह) लीजधारकों के द्वारा ही अब तक नवीकरण के लिए आवेदन किया गया है. लीज नवीकरण के लिए बाकी लीजधारियों की ओर से आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत् कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है. भूमि सुधार उपसमाहर्ता-सह- खासमहल पदाधिकारी ने सभी लीजधारियों को उक्त शिविर में उपस्थित होकर निश्चित रूप से लीज नवीकरण हेतु आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि जिनकी ओर से आवेदन नहीं दिया जाएगा. यह माना जाएगा कि आपको लीज नवीनीकरण नहीं कराना है. उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-talk-show-on-know-your-body-protect-your-body-organized-at-womens-college/">जमशेदपुर: वीमेंस कॉलेज में “नो योर बॉडी, प्रोटेक्ट योर बॉडी” विषय पर टॉक शो का हुआ आयोजन
कई लीजधारियों ने बेच दिया है प्लॉट
जमशेदपुर अंचल कार्यालय से सटा इलाका खासमहल है. खासमहल की जमीन का लीज आवासीय उद्देश्य से जरूरतमंदों को दिया गया था. लेकिन हाल के कुछ वर्षों में लीजधारियों ने आवासीय के साथ उसका व्यावसायिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. जबकि लीज शर्तों के मुताबिक इसके व्यावसायिक इस्तेमाल की मनाही है. इसके बावजूद खासमहल की जमीन पर धड़ल्ले से दुकान, गोदाम, कंपनी आदि खोलकर कारोबार किया जा रहा है. यहां तक की कुछ लीजधारियों ने अपना प्लॉट किसी दूसरे को बेच दिया है. जबकि लीज भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है. ऐसे में अब देखना है कि इस मामले में जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है. विदित हो कि इसके व्यावसायिक इस्तेमाल पर भी किसी तरह की रोक-टोक नहीं है. कई बार दिखावे के लिए कार्रवाई की गई. लेकिन समय के साथ मामला ठंडा पड़ गया. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-8-arrested-with-weapons-while-planning-crime-in-sidgora/">जमशेदपुर: सिदगोड़ा में अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ 8 को दबोचा [wpse_comments_template]
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