Search

 
 
 

जमशेदपुर : आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, देर होने पर लगेगी पेनल्टी

 
Jamshedpur (Anand Mishra) : वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. सरकार ने साफ कर दिया है कि इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. इसलिए इन्कम टैक्स के दायरे में आनेवाले इस काम को जल्द से जल्द निपटा लें. क्योंकि अगर इस कार्य को तय समय-सीमा से पहले पूरा नहीं किया गया, तो बाद में इस के लिए पेनल्टी (जुर्मना) देनी पड़ सकती है. हालांकि 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं करनेवाले व्यक्तित को मौका तो मिलेगा, लेकिन वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है. विलंब से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प आगामी 31 दिसंबर 2023 तक उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए टैक्स के साथ जुर्माना का भी भुगतान करना पड़ेगा. इसे भी पढ़ें : स्पेशल">https://lagatar.in/special-branch-report-bangladeshi-infiltrators-on-the-rise-in-jharkhand-taking-shelter-in-madrasas/">स्पेशल

ब्रांच की रिपोर्ट: झारखंड में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए, ले रहे मदरसों में पनाह

कितना है जुर्माना?

पांच लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों को देर से आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है. ये लेट फाइन है, जो विलंब की अवधि पर निर्भर करेगा. जितना विलंब होगा, जुर्माने की राशि उतनी अधिक होगी. इसके अलावा समय पर अपना आईटीआर नहीं भरने वालों को टैक्स डिडक्शन में भी नुकसान झेलना पड़ सकता है. इससे अंततः टैक्स की देनदारी बढ़ सकती है. यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करता है तो उसे 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर आप 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल करने में असफल रहते हैं, तो रिटर्न दाखिल नहीं होने तक प्रति माह एक प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज लगेगा. [wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही