Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

जमशेदपुर : पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

Jamshedpur (Rohit Kumar) : जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत पुरानी बस्ती निवासी अरबाज खान को जमशेदपुर कोर्ट ने पत्नी सालिया परवीन की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा अरबाज पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. इसके पूर्व न्यायालय ने 6 अप्रैल को अरबाज को दोषी करार दिया था. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में कुल 13 लोगों की गवाही हुई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बहस की थी. इसे भी पढ़ें : मुसाबनी">https://lagatar.in/musabani-slab-broken-on-the-road-leading-to-mahulbeda-high-school-fear-of-accident/">मुसाबनी

: महुलबेड़ा हाईस्कूल जाने वाली सड़क पर बना स्लैब टूटा, दुर्घटना की आशंका

दहेज के लिए गला दबाकर कर दी थी हत्या

घटना 17 अक्टूबर 2020 की है. इस मामले में मृतका के पिता शेख नसीम के बयान पर पति अरबाज खान, ससुर अमजद खान, सास रूबी खान और दादी सास आजाद बेगम पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए दो लाख रुपए और एक ऑटो नहीं देने पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था. जिस समय सालिया की हत्या की गई थी उस समय वह आठ माह की गर्भवती थी. घटना की रात आठ बजे अरबाज ने पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी. अरबाज और सालिया परवीन ने घटना से डेढ़ साल पूर्व ही प्रेम विवाह किया था. अरबाज बाइक चोरी के एक मामले में जेल भी जा चुका है. [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही