Search

जमशेदपुर : बिरसानगर में प्रेमिका की गला दबाकर हत्या करने में प्रेमी को उम्रकैद

Jamshedpur :  शहर के बिरसानगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 5 की रहने वाली किशोरी टुडू उर्फ सीमा की गला दबाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रेमी कान्हू टुडू को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके साथ-साथ 5 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट की ओर से लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और दो साल के लिये बढ़ जायेगी. फैसला एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया है. आरोपी को 19 फरवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. जब सजा सुनायी गयी तब मृतका के पति भी कोर्ट में ही मौजूद थे. हालाकि पति शादी के कुछ सालों के बाद से ही पत्नी से अलग रहते थे. इसे भी पढ़ें: जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-chamber-president-urges-railway-minister-to-give-concession-to-senior-citizens-in-passenger-trains/">जमशेदपुर

: चैंबर अध्यक्ष ने रेलमंत्री से की यात्री ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत देने की मांग

सात सितंबर 2018 की है घटना

घटना बिरसानगर के जोन नंबर 5 में सात सितंबर 2018 की रात घटी थी. किशोरी टुडू (29) अपने पति से अलग रहती थी. घटना की रात आरोपी प्रेमी घर पर आया हुआ था. इसके बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और फिर प्रेमी ने गला दबाकर किशोरी की हत्या कर दी थी. घटना के बाद प्रेमी ने चुन्नी को गले में लपेटकर उसे आत्महत्या का रूप भी देना का प्रयास किया था.

तीन दिन पहले ही लिया था किराये का मकान

घटना के ठीक तीन दिनों पूर्व ही किशोरी ने किराये पर मकान लिया था. मकान मालिक का नाम विश्वनाथ नायर है. उन्होंने घटना के ठीक दूसरे दिन सुबह किशोरी को कमरे में मृत अवस्था में देखा था. इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी थी. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और जांच के बाद आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया था.

झाड़ी से किया था मोबाइल बरामद

घटना के बाद जांच के दौरान पुलिस ने किशोर टुडू का मोबाइल पास के ही एक झाड़ी से बरामद कर लिया था. जांच के बाद पुलिस ने ही खुलासा किया था प्रेमी ने ही किशोरी की गला दबाकर हत्या की है. इसके बाद मामले को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया था.

पति के बयान पर हुआ था मामला दर्ज

घटना के संबंध में मृतका के पति पोटका डोमकासाई के रहने वाले लक्ष्मीकांत टुडू के बयान पर बिरसानगर थाना में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया था. पूछताछ के दौरान पति लक्ष्मीकांत टुडू ने पुलिस को बताया था कि वह पत्नी से कई सालों से अलग रहता है. घटना की जानकारी मिलने पर वह बिरसानगर पहुंचा. इसे भी पढ़ें: जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-two-accused-acquitted-in-the-electricity-theft-case-from-galudih/">जमशेदपुर

: गालुडीह से बिजली चोरी के मामले में बरी हुये दो आरोपी

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp