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जमशेदपुर : गब्बर हत्याकांड में राजकुमार व रुपेश को उम्रकैद

Jamshedpur (Ashok Kumar) : जवाहरनगर रोड नंबर 13 के रहने वाले गब्बर उर्फ इम्तियाज खान की 26 नवंबर 2018 को गोली मारकर की गयी हत्या के मामले में एडीजे 2 आभाष वर्मा की अदालत ने आरोपी राजकुमार सिंह उर्फ छोटा बाबा और रुपेश कुमार यादव को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके साथ ही रुपेश पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसी तरह से राजकुमार पर 60 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधी और एक साल के लिये बढ़ जायेगी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-brother-had-conspired-in-theft-of-2-10-crores-in-sakchi-5-arrested/">जमशेदपुर

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12 लाख रुपये के लिये की गयी थी गब्बर की हत्या

एमजीएम थाना क्षेत्र के पीपला के पास 26 नवंबर 2018 को जवाहरनगर रोड नंबर 13 के गब्बर की हत्या मात्र 12 लाख रुपये के लिये ही कर दी गयी थी. राजकुमार सिंह ने पुलिस को बताया था कि दुर्गापूजा के दिन उसके दोस्त अजीत की हत्या चंद्रशेखर गौड़ और उसके भाई चित्रसेन गौड़ ने की थी. मामले में चंद्रशेखर गौड़ कोर्ट से बरी हो गया था. मामले में चित्रसेन गौड़ जेल में था. घटना का गवाह दीपक और कुणाल था. दोनों को मैनेज करने के लिये गब्बर ने 12 लाख में सौदा तय किया गया था. रुपये देने से आनाकानी करने पर गब्बर की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.

शराब पिलाने के बहाने मारी थी गोली

दोनों आरोपी गब्बर को शराब पिलाने के लिये मुखियाडांगा लेकर पहुंचे हुये थे. पीपला में शराब दुकान बंद होने के कारण रुपेश ने पूछा था कि रुपये लाया है. इसके बाद चंद्रशेखर ने कहा कि रुपये गाड़ी की डिक्की में है. इतने में ही रुपेश ने चंद्रशेखर को गोली मारी थी. इस दौरान गब्बर के सिर पर गोली मारी गयी थी. घटनास्थल पर ही गब्बर की मौत हो गयी थी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-16th-session-of-all-india-advocates-council-held-in-haryana/">जमशेदपुर

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