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जमशेदपुर : ससुर की हत्या करने वाले दामाद को उम्रकैद, 10 हजार जुर्माना

 
Jamshedpur (Rohit Kumar) : जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत जयप्रकाश नगर ब्लॉक नंबर 5 में अपने ससुर हारा नायक की हत्या के मामले में सोमवार को कोर्ट ने दोषी दामाद राजू हरिपाल को उम्रकैद का सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अनील कुमार मिश्रा की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई. इसके अलावा अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने राजू को 4 अप्रैल को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाया था. इसे भी पढ़ें : ऑस्ट्रेलिया">https://lagatar.in/three-jharkhand-players-in-indian-womens-hockey-team-for-australia-tour/">ऑस्ट्रेलिया

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ये था मामला

घटना 12 अप्रैल 2021 की है. राजू चोरी के मामले में जेल में बंद था. वह घटना से 15 दिनों पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था. जेल से बाहर आने के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी. वह अपनी पत्नी निशा कुमारी को लाने के लिए कदमा स्थित ससुराल गया था. वहां वह पत्नी को चाकू का भय दिखाकर ले जाने का प्रयास कर रहा था, तभी ससुर ने उसे रोकने का प्रयास किया पर राजू ने पास रखे रॉड से मारकर ससुर हारा नायक को घायल कर दिया था. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हारा नायक को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया था. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. [wpse_comments_template]
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