Jashedpur (Ashok kumar) : सोनारी थाना क्षेत्र के फागुबाबा मंदिर के निकट 16 सितंबर 2019 को हथियार का भय दिखाकर नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये कदमा रामनगर रोड नंबर 7 का रहने वाला सन्नी तांती और अमित साह उर्फ अमित गोस्वामी उर्फ अमित गिरि को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने दोनों को धारा 323, 341 और 376 (डीए) और पोस्को की धारा 6 के तहत दोषी पाया गया था. मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी.
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मकान में हिस्सेदारी मांगने पर भाई पर पत्थर से हमला, मौत दोस्त के घर कागलनगर से लौट रही थी नाबालिग लड़की
घटना के दिन शाम 7 बजे नाबालिग लड़की (14) अपने एक दोस्त सूरज मोदी के घर पर गयी हुई थी. इस दौरान वह वापस लौट रही थी. तभी सोनारी के फागु बाबा मंदिर के पास दो लड़कों ने उसे हथियार का भय दिखाकर रोक लिया था. इसके बाद दोस्त के साथ दोनों ने मारपीट की थी और नाबालिग को झाड़ी में लेकर चला गया था. इसके बाद दोनों ने हथियार का भय दिखाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया था.
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