Jamshedpur (Ashok Kumar) : पटमदा थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी महेंद्र महतो को दोषी करार दिया है. इस मामले में अदालत सजा के बिंदु पर 31 जनवरी को सुनवायी करेगी. मामले में कुल 8 लोगों की गवाही अदालत में हुई है.

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रात के समय लघुशंका करने निकली थी घर से
मामले में कहा गया था कि घटना 30 मई 2021 को घटी थी. घटना की रात 10 बजे नाबालिग लड़की अपने मामा के घर पर थी. इस बीच वह लघुशंका करने के लिये अपने घर से बाहर निकली हुई थी. इस बीच ही महेंद्र महतो ने उसे दबोच लिया था और उसे लेकर लोवाडीह गांव की तरफ चला गया और दुष्कर्म किया था.
मूलरूप से बंगाल की रहने वाली है नाबालिग लड़की
नाबालिग लड़की मूल रूप से बंगाल के कुदा की रहने वाली है. वह बचपन से ही अपने मामा के घर पर रहती थी. वहां से वह पढ़ाई-लिखाई करती थी. घटना के बाद नाबालिग लड़की ने घटना की जानकारी अपने मामा को दी थी. इसके बाद मामला पटमदा थाने में दर्ज कराया गया था. मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी महेंद्र महतो को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

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