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जमशेदपुर : बालकों से मजदूरी करवाना दंडनीय अपराध- बर्णाली सरकार

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Jamshedpur : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर सोमवार को बिरसा मेमोरियल हाई स्कूल छोलागोड़ा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए डालसा की पैनल लॉयर बर्णाली सरकार ने कहा कि बालकों से श्रम करवाना कानून में दंडनीय अपराध है. जुर्म साबित होने पर नियोक्ता को कारावास के अलावे जुर्माना भी लगाया जा सकता हैं. उपस्थित छात्रों से उन्होंने अपील की कि अगर उन्हें कहीं बाल श्रम करते हुए बच्चे दिखें तो इसकी सूचना स्कूल के प्राचार्य के माध्यम से डालसा को दें. हालांकि उन्होंने बच्चों को चाइल्ड लाइन का टॉल फ्री नंबर 1098 बताया तथा कहा कि अगर बच्चों से जुड़ी किसी तरह की समस्या उन्हें दिखती है तो वे बेझिझक 1098 पर खबर कर सकते हैं. चाईल्ड लाइन की टीम उक्त बच्चे का रेस्क्यू करके उचित जगह पर पहुंचाएगी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-sonaris-daughter-in-law-absconded-with-cash-and-jewelry/">जमशेदपुर:

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14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य

कानूनी जागरुकता शिविर में छात्रों को बताया गया कि देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हैं. इसमें छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रुप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी है. उक्त अवधि में उनसे किसी तरह का काम करवाना अपराध है. कार्यक्रम के दौरान छात्रों के सवालों का जवाब भी पैनल लॉयर एवं पीएलवी की ओर से दिया गया. कार्यक्रम में पीएलवी जयंत नंदी, सीमा कुमारी स्कूल के प्राचार्य एवं शिक्षक मौजूद थे. [wpse_comments_template]

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