Search

जमशेदपुर : मानगो निगम का फरमान- 31 तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

Jamshedpur : वित्तीय वर्ष 2024-25 खत्म होने में महज सात दिन शेष रह गए हैं. लेकिन मानगो नगर निगम में लक्ष्य की तुलना में महज 80 ही होल्डिंग टैक्स की वसूली हुई है. चालू वित्तीय वर्ष में 14 करोड़ रुपये की तुलना में अब तक 10 करोड़ रुपए टैक्स की ही वसूली हो सकी है. इसे देखते हुए निगम ने बकाया होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए अभियान तेज कर दिया है.उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा. उन्होंने लोगों से जुर्माना से बचने के लिए एक सप्ताह में बकाया टैक्स जमा कर देने की अपील की है. उन्होंने यह भी कहा कि निर्धारित अवधि से एक सप्ताह विलंब होने पर बकाया राशि का एक प्रतिशत, दो सप्ताह के लिए 2 प्रतिशत, एक माह की अवधि तक 3 प्रतिशत और दो माह की अवधि तक भुगतान राशि का 5 प्रतिशत जुर्माना लगेगा. उपनगर आयुक्त ने कहा कि होल्डिंग टैक्स के बकाययेदारों को पहले ही नोटिस दिया गया था, इसके बावजूद निर्धारित समय तक बकाया का भुगतान नहीं किया गया. ऐसे होल्डिंग धारकों पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 182 एवं 184 के प्रावधानों के तहत अर्थदंड लगाया जायेगा. उनका बैंक खाता भी फ्रिज का दिया जायेगा. यह भी पढ़ें : राज्य">https://lagatar.in/there-is-a-severe-lack-of-transparency-in-the-state-government-tender-process-babulal-marandi/">राज्य

के सरकारी टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभावः बाबूलाल मरांडी
 

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp