Jamshedpur (Ashok kumar) : गोलमुरी थाना क्षेत्र के बाजार में चाकू से हमला करने का आरोपी फिरोज आलम उर्फ मंटू का बयान जिला जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में कलमबंद किया गया. मामले में अभियोजक पक्ष की ओर से 9 लोगों की गवाही हुई है. उसने अदालत को बताया कि फिरोज ने उसपर गलत आरोप लगाया है. उसे साजिश के तहत फंसाने का काम किया गया है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-van-driver-convicted-for-molesting-schoolgirl/">जमशेदपुर:
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चार अप्रैल 2021 की है घटना
घटना 4 अप्रैल 2021 को घटी थी. दोपहर के समय गोलमुरी बाजार के न्यू टाटा रेफ्रिजरेटर दुकान का शटर खोलने गये ओल्ड पुरूलिया रोड के सैय्यद फारुक की गर्दन में चाकू से हमला किया गया था. घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. इसके बाद उसे इलाज के लिये अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था. मामले में फारूक ने फिरोज आलम और उसके भाई परवेज आलम के खिलाफ गोलमुरी थाने में जामामला दर्ज करवाया था. जांच के दौरान ही परवेज को क्लीन चीट मिल गयी थी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-kanchan-sentenced-to-two-years-for-trying-to-rape-woman/">जमशेदपुर:महिला से दुष्कर्म का प्रयास करनेवाले कंचन को दो साल की सजा [wpse_comments_template]
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