Jamshedpur (Anand Mishra) : भारत सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अतः सभी करदाताओं के लिए पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है. आयकर विभाग की ओर से विलंब शुल्क के साथ पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गयी है. विलंब शुल्क 1000 रुपये है. इसे भी पढ़ें : होली">https://lagatar.in/temperature-will-remain-up-to-34-degrees-in-holi-colors-will-have-to-be-played-by-sweating/">होली
में 34 डिग्री तक रहेगा तापमान, पसीना बहा कर खेलना होगा रंग विभाग की ओर से बताया गया है कि यदि पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया, तो पैन निष्क्रिय हो जायेगा. आईटीआर फाइल करना संभव नहीं होगा. लंबित रिटर्न को प्रोसेस नहीं किया जायेगा. साथ ही लंबित रिटर्न को जारी नहीं किया जा सकता है. वहीं त्रुटिपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही को पूरा नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा उच्च दर पर कटौती की जायेगी. [wpse_comments_template]
जमशेदपुर : विलंब शुल्क के साथ पैन व आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च

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