Jamshedpur (Sunil Pandey) : धालभूम अनुमंडल क्षेत्र के पेट्रोल पंप से अब प्लास्टिक की बोतल अथवा डिब्बे में पेट्रोल नहीं मिलेगा. ऐसा आदेश अनुमंडलाधिकारी पीयूष सिंहा ने जारी किया है. आदेश से पेट्रोल पंप एसोसिएशन को अवगत करा दिया गया है. साथ ही इसकी कॉपी सभी पेट्रोल पंप में चश्पा दी गई है. आदेश में कहा गया है कि किसी भी सूरत में किसी ग्राहक को बोतल अथवा डिब्बे में पेट्रोल देना वर्जित है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदी बोतल अथवा डिब्बे में किसी ग्राहक को पेट्रोल देते हुए पाया जाएगा तो उक्त पेट्रोल पंप की अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाएगी. साथ ही उक्त पेट्रोल पंप के संचालक अथवा मालिक के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. दूसरी ओर अनुमंडलाधिकारी का आदेश जारी होते ही सभी पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से ग्राहकों को बोतल अथवा डिब्बे में पेट्रोल देना बंद कर दिया गया है. कई ग्राहकों को पेट्रोल पंप से बैरंग लौटते देखा गया.
इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर : मानगो के रिबेट कॉलोनी में 10 दिनों से जलापूर्ति बाधित, लोग कर रहे त्राहिमाम
सुरक्षा के दृष्टिकोण से जारी किया है आदेश- एसडीएम
धालभूम एसडीएम पीयूष सिंहा ने बताया कि बोतल अथवा डिब्बे में पेट्रोल देना विधि सम्मत नहीं है. ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं. जहां बोतल एवं डिब्बे में पेट्रोल ले जाने वाले असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया है. ऐसा ही मामला हैदराबाद में हुआ था. जिसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस तरह के कदम उठाए गए है. इसी को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल क्षेत्र में बोतल अथवा डिब्बे में पेट्रोल देना वर्जित किया गया है. उन्होंने कहा कि समय समय पर पेट्रोल पंप की जांच की जाती है, साथ ही लोगों की शिकायतों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाती है.
इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर : भाजपा नेता अभय सिंह समेत अन्य की जमानत याचिका खारिज