Jamshedpur(Vishwajeet Bhatt): भारत स्काउट एंड गाइड झारखंड राज्य काउंसिल के उपसभापति मनोज कुमार सिंह एवं कुलवंत सिंह बंटी ने 24 जून को आयोजित राज्य काउंसिल की बैठक एवं सत्र 2022-27 के चुनाव को स्काउट एंड गाइड के नियमों के विरूद्ध बताया है. दोनों उपसभापति ने शनिवार को बयान जारी कर कहा है कि राज्य काउंसिल का बैठक बुलाने का अधिकार राज्य के सभापति अमर कुमार बाउरी को है. जबकि उन्हें इस के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है. इस बैठक को मोहन सिंह ने आहूत किया था, जिन्हें राष्ट्रीय मुख्यालय ने झारखंड स्काउट एंड गाइड के दायित्वों से बहुत पहले मुक्त कर दिया है. ऐसी स्थिति में काउंसिल की बैठक बुलाने का उनके पास न तो अधिकार है न ही वैधता.
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कार्रवाई करने के लिये राष्ट्रीय मुख्यालय को सूचना दी गई
दोनों उपसभापति ने अपने बयान में कहा है कि जहां तक राज्य काउंसिल के चुनाव का विषय है तो वर्तमान राज्य काउंसिल अपनी बैठक में चुनाव की प्रक्रिया, समय और स्थान को लेकर राष्ट्रीय मुख्यालय से अनुमोदन लेती है. उसके पश्चात् राष्ट्रीय मुख्यालय केन्द्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करता है और राज्य काउंसिल का चुनाव संपन्न होता है. उन्होंने बताया कि केन्द्र ने कोई पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं किया. 24 जून को संपन्न तथाकथित चुनाव में न्यायालय द्वारा एक सजायाफ्ता व्यक्ति को भी पदाधिकारी बनाया गया है. जबकि भारत स्काउट एंड गाइड के नियमावली में स्पष्ट है कि कोई सजायाफ्ता व्यक्ति सदस्य नहीं रह सकता है. जिन्होंने भारत स्काउट एंड गाइड की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है उनपर कार्रवाई करने के लिये राष्ट्रीय मुख्यालय को भी सूचना दी गई है.
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