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जमशेदपुर : सिदगोड़ा में नाबालिग से सामुहिक दुष्कर्म में एक दोषी करार, दो बरी

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Jamshedpur : सिदगोड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ 11 जून 2018 को सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले  में राहूल कुमार शुक्ला को अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया है. घटना में 8 लोगों की गवाही हुई थी. मामले में आरोपी के खिलाफ कोर्ट की ओर से अगले 3 मार्च को सजा के विंदु पर सुनवायी होगी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-police-are-eyeing-bike-riders-many-bikes-seized-during-anti-crime-checking-campaign/">जमशेदपुर

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खंडहर में ले जाकर किया था सामुहिक दुष्कर्म

सिदगोड़ा की रहने वाली 11 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण 11 जून 2018 को कर लिया गया था. इसके बाद उसे उसे बिरसानगर जोन नंबर 3 स्थित एक खंडहर मकान में ले जाकर सामुहिक रूप से दुष्कर्म किया गया था. इसके बाद वापस नाबालिग को घर पर ले जाकर छोड़ दिया गया था. घटना के बाद राहुल कुमार शुक्ला, टिक्की सोना और अजय सिंह को आरोपी बनाया गया था. इसमें टिक्की और अजय सिंह को अदालत ने बरी कर दिया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अवधेश कुमार सिंह पैरवी ने पैरवी इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/hfhf-hfhf-jamshedpur-gudabandha-police-caught-cattle-smuggler-from-dhalbhumgarh-dulki-was-absconding-for-8-months/">जमशेदपुर

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