Jamshedpur (Sunil Pandey) : खाद्य आपूर्ति सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक आदेश के खिलाफ मंगलवार को फेयर प्राईस शॉप डीलर्स एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया. धरना के उपरांत मुख्यमंत्री के नाम पांच सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया. एसोसिएशन के महासचिव प्रमोद गुप्ता ने बताया कि विगत दिनों खाद्य आपूर्ति सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया. जिसमें 60 वर्ष के बाद किसी पीडीएस डीलर की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि विभाग के इस आदेश से राज्य के 17 हजार डीलर प्रभावित होंगे. क्योंकि उक्त सभी की आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है. ऐसे में उनका बीमारी अथवा किसी कारण वश निधन होने पर उनके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, साथ ही डीलर के परिजनों के साथ सरासर अन्याय होगा.
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कमिशन बढ़ाने की मांग
एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन साव पारस ने बताया कि वर्तमान में विभाग की ओर से खाद्यान्न पर प्रतिकिलो के हिसाब से एक रुपया कमिशन दिया जाता है जो काफी कम है. इससे डीलर के परिजनों का भरण पोषण नहीं हो पाता है. कई डीलर भाड़े में दुकान लेकर स्टोर का संचालन करते हैं. उसी कमिशन के पैसे से भाड़ा चुकाना पड़ता है. बीमारी एवं शैक्षणिक खर्च भी उसी पैसे से होता है. उन्होंने सरकार से प्रतिकिलो कमिशन तीन रुपया करने की मांग की. साथ ही कहा कि सभी डीलरों को पॉस मशीन का सीम 2जी दिया गया है. टावर एवं सर्वर की समस्या के कारण मशीन ठीक से काम नहीं करता है. जिसके कारण खाद्यान्न वितरण में परेशानी होती है. इसके अलावे वितरण की अवधि 60 दिन निर्धारित करने, अनुज्ञप्ति नवीकरण शुल्क में की गई बढ़ोत्तरी वापस लेने की मांग की.
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