Jamshedpur (Sunil Pandey) : इंडियन मेडिकल एक्ट का उल्लंघन कर पटमदा में अवैध क्लीनिक का संचालन करने वाले इंद्रनील चौधरी के खिलाफ सिविल सर्जन डॉ. शाहिर पाल के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई. बुधवार को इंद्रनील चौधरी को जेल भेज दिया गया है. इंद्रनील के खिलाफ इंडियन मेडिकल एक्ट, क्लीनिकल एस्टेब्लिसमेंट एक्ट के उल्लंघन के अलावा ड्रग कंट्रोल एक्ट, धोखाधड़ी करने समेत दस धाराओं में केस दर्ज किया गया है. विदित हो कि मंगलवार की देर शाम इंद्रनील चौधरी के टाटा-पटमदा मुख्य मार्ग पर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में दवाईयां, पैथोलॉजिकल जांच रिपोर्ट, नकद डेढ़ लाख, समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए गए. छापेमारी में सिविल सर्जन डॉ. शाहिर पाल, पटमदा डीएसपी सुमित कुमार समेत पटमदा थाना की पुलिस टीम मौजूद थी.
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10 वर्षों से चला रहे थे फर्जी क्लीनिक
प्रथामिकी में सिविल सर्जन डॉ. शाहिर पाल ने बताया कि इंद्रनील चौधरी पश्चिम बंगाल के मेदनीपुर जिले के दासपुर थाना क्षेत्र के भूमियारा गांव का रहना वाला है. विगत 10 वर्षों से वह ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सक बनकर लोगों का नियमों के विरूद्ध जाकर इलाज करते थे. इससे मानव हित को नुकसान पहुंच सकता था. उनके खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद एक टीम बनाकर क्लीनिक में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान क्लीनिक में अवैध रूप से रखे दर्जनों पेटी कीमती दवाइयां, जांच कीट, कई प्रकार के मेडिकल उपकरण एवं नकद डेढ़ लाख से ज्यादा रुपया बरामद किया गया.
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इन धाराओं के तहत दर्ज हुई प्राथिमकी
भादवि की धारा 419, 420, 333, 338, इंडियम मेडिकल एक्ट की धारा 15(2)(3), क्लीनिकल स्टेब्लिसमेंट एक्ट (रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन) 2010 की धारा 41 (1)(2))3)/01 एवं एमपीपी एक्ट 1971 की धारा 3, ड्रग कंट्रोल एक्ट 1950 की धारा 13 शामिल है.
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