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जमशेदपुर : कदमा गणेश पूजा मैदान के एक हिस्से में फिर तीन माह के लिए बढ़ायी गई निषेधाज्ञा

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alt="" width="255" height="360" /> Jamshedpur : एसडीएम संदीप कुमार मीणा ने कदमा गणेश पूजा मैदान में एक बार फिर निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ा दी है. 28 मई से अगले तीन माह तक मैदान में निर्माणाधीन स्मारक परिसर एवं इसके इर्द-गिर्द धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान वहां पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का प्रवेश, जमावड़ा, सभा, जुलूस, घेराव, आंदोलन, रोड जाम, पुतला दहन आदि प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावे किसी भी तरह का अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, गणाषा-भाला आदि लेकर रोड पर चलना एवं निकलना प्रतिबंधित रहेगा. बिना अनुमति के ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग भी वर्जित रहेगा. प्रत्येक तीन माह में मैदान के उक्त हिस्से में धारा 144 लगायी जाता है. इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट में वर्ष 2008 में यथा स्थिति बहाल रखने का आदेश दिया था तभी से उक्त कार्रवाई की जाती है. इसे भी पढ़ें : चक्रधरपुर">https://lagatar.in/chakradharpur-police-caught-cpi-maoist-from-jhumpura-market-in-sonuwa/">चक्रधरपुर

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13 वर्षों से कदमा थाने में रखी है दिवंगत सांसद की प्रतिमा

जमशेदपुर के दिवंगत सांसद सुनील महतो की प्रतिमा बिगत 12 वर्षों से कदमा थाने में जब्त कर रखी गई है. इतने वर्षों बाद भी उनकी प्रतिमा कदमा गणेश पूजा मैदान में स्थापित नहीं हो पायी. वर्ष 2008 में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास उनका पत्नी सह तत्कालिन सांसद सुमन महतो की ओर से किया गया था. लेकिन अनुमति नहीं होने एवं जबरन मैदान के एक हिस्से पर कब्जा के कारण प्रशासनिक कार्रवाई के तहत दिवंगत सांसद की प्रतिमा जब्त कर ली गई. 13 वर्षों से उक्त प्रतिमा कदमा थाने में रखी गई है. वहीं इन 13 वर्षों में प्रत्येक तीन माह में अनुमंडल प्रशासन की ओर से मैदान के एक हिस्से में निषेधाज्ञा (धारा 144) लगा दी जाती है. जिसके कारण उक्त हिस्से मे कोई भी सार्वजनिक गतिविधि नहीं हो सकती है. इसे भी पढ़ें : मेदिनीनगर:">https://lagatar.in/medininagar-truck-carrying-kendu-leaves-seized-in-manatu-driver-arrested/">मेदिनीनगर:

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हाई कोर्ट में लंबित है रिट पिटीशन

इस मामले को लेकर वर्ष 2008 में टाटा स्टील की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में रिट पिटीशन (डब्ल्यूपी (सी) 2539/08 तथा डब्ल्यूपी (सी) 2540/08 दिनांक दाखिल की गई. जिसमें 14 मई 2008 को हाई कोर्ट ने उक्त स्थल पर यथावत स्थित बरकरार रखने का आदेश पारित किया. तब से वहां किसी तरह का धरना, जुलूस, या सार्वजनिक सभा वगैरह नहीं हो रही है तथा अनुमंडल प्रशासन की ओर से प्रत्येक तीन माह में विविध वाद संख्या 143/2008 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिया जाता है. [wpse_comments_template]

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