Jamshedpur ( Sunil Pandey) : दक्षिण पूर्वी रेलवे चक्रधरपुर के जन सूचना पदाधिकारी रंगा एम हरिताश पर केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश नहीं मानने का आरोप लोक अभियोजक परम पति भगत ने लगाया. लोक अभियोजक के अनुसार जन सूचना पदाधिकारी केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के बाद भी उन्हें रेलवे कर्मचारियों से जुड़ी सूचना उपलब्ध नहीं करा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में वे फिर आयोग का रूख करेंगे. परम पति भगत सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी से दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर में कार्यरत कुछ रेलवे कर्मचारियों की नियुक्ति पत्र की छाया प्रति की मांग की थी.
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हाई कोर्ट के आदेश पर हुई है नियुक्ति
दक्षिण पूर्व रेलवे के कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति रांची उच्च न्यायालय के आदेश से हुई है और रेलवे में कार्यरत हैं.जन सूचना अधिकारी ने धारा 8 (1) जे के तहत सूचना देने से मना कर दिया. जिसके बाद लोक अभियोजक ने आरटीआई की धारा 11 का हवाला दिया. इस पर प्रभावित पक्ष ने हामी भर दी परंतु अधिकारी द्वारा सूचना देने से दोबारा इनकार कर दिया गया. जबकि केंद्रीय सूचना आयोग ने जन सूचना पदाधिकारी को 15 दिनों में वांछित सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. इस आदेश को जारी हुए दो महीने बीत चुके हैं परंतु सूचना पदाधिकारी द्वारा ढिलाई बरती जा रही है. अब एक बार लोक अभियोजक ने पुनः केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है.
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