Jamshedpur (Ashok Kumar) : सोनारी थाना क्षेत्र के खुंटाडीह में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे 5 एसके उपाध्याय की अदालत ने सजा के बिंदु पर शनिवार को सुनवायी करते हुये अभिषेक उर्फ राहुल उर्फ भांडू को 10 की सजा सुनायी है. इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट की ओर से लगाया गया है. कोर्ट ने राहुल को पोस्को एक्ट और मारपीट करने के मामले में दोषी करार दिया था. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-javed-convicted-in-shooting-for-extortion-in-azadnagar/">जमशेदपुर
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घटना के दिन घर के सामने ही खेल रही थी बच्ची
घटना सोनारी खुटाडीह में 18 जून 2020 को घटी थी. घटना के दिन बच्ची अपने घर के सामने ही खेल रही थी. तभी आरोपी ने उसे धक्का देकर अपने घर के भीतर ढकेल दिया था. इसके बाद उसने कमरे को भीतर से बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहन पहुंच गयी थी. इसके बाद दरवाजा खट-खटाने पर उसने दरवाजा खोला था. इसके बाद बच्ची ने घर जाकर घटना की जानकारी परिवार के लोगों को दी थी. इसके बाद मामला सोनारी थाने में दर्ज हुआ था. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-birsanagar-woman-raped-by-crpf-jawan/">जमशेदपुर: बिरसानगर की महिला से सीआरपीएफ जवान ने किया दुष्कर्म [wpse_comments_template]
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