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Jamshedpur (Rohit Kumar) : जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत सिदो-कान्हू बस्ती में चार साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी राहुल रजक को कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है. शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 1 सह स्पेशल पोक्सो जज संजय कुमार उपाध्याय ने दोषी को पोक्सो की धारा 6 के तहत 25 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही राहुल पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा दी गई है. इसके पूर्व अदालत ने मंगलवार को राहुल को दोषी करार दिया था.
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14 मार्च 2020 की है घटना
घटना 14 मार्च 2020 की है. घटना के दिन बच्ची घर के सामने खेल रही थी. खेल-खेल में बच्ची आरोपी राहुल रजक के घर पर चली गई. दोपहर दो बजे घर लौटी तो बच्ची रोने लगी और परिजनों को पूरी बात बताई. जब परिजन इस बात की शिकायत लेकर आरोपी के पास गए तो परिवार के लोगों को गाली-गलौज की और धमकी दिया. उसके बाद मामला सोनारी थाने पहुंची थी.
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