Jamshedpur : जीएसटी लागू हुए करीब 5 साल हो गए हैं. देश भर के व्यापारियों ने इस टैक्स का स्वागत किया था कि यह एक अच्छा और सरल टैक्स होगा. जीएसटी निश्चित रूप से एक अच्छा और सरल कर है, लेकिन धीरे-धीरे यह व्यापारियों के लिए एक दुःस्वप्न सा बन गया है क्योंकि पोर्टल की अक्षमता, जीएसटी पोर्टल में बार-बार बदलाव और जीएसटी नियमों ने जीएसटी को काफी जटिल बना दिया है. यह कहना है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का. कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से स्टेकहोल्डर्स के परामर्श से जीएसटी कराधान प्रणाली की समीक्षा करने और इसे एक ऐसा कानून बनाने का आग्रह किया है जो जीएसटी कानून और नियमों का पालन करके व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दे सके. हर महीने जीएसटी संग्रह के बढ़ते आंकड़ों को एक सफल जीएसटी व्यवस्था नहीं कही जा सकती है, क्योंकि प्रतिमाह जीएसटी संग्रह एक सकल मूल्य है, जिसमें इनपुट टैक्स का एक बड़ा हिस्सा कट जाता है. इसे भी पढ़ें : किरीबुरु">https://lagatar.in/kiriburu-final-match-played-of-two-day-womens-badminton-competition/">किरीबुरु
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पोर्टल को अधिनियम के अनुसार बनाना चाहिए था
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल और राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोन्थालिया ने कहा कि जीएसटी पोर्टल की आवश्यकता के अनुसार अधिनियम में संशोधन किए गए जबकि पोर्टल को अधिनियम के अनुसार बनाना चाहिए था. इससे व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है और अब भी कोई राहत नहीं मिली है. कुछ बुद्धिमानों ने इन पांच वर्षों में जीएसटी अधिनियम में 1100 संशोधन किए और व्यापारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे हर बदलाव के बारे में जागरूक हों और अपने ज्ञान, सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हों. अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें या नए प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्त कर कानून का पालन करें. जीएसटी में जिस तेजी से संशोधन किए गए हैं, उसके साथ तालमेल बैठाना किसी व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है. इसके अलावा, व्यापारियों को विभाग की अक्षमता के लिए ऐसा कानून बनाकर पीड़ित करना कि यदि आपूर्तिकर्ता कर का भुगतान नहीं करता है तो खरीदार को आईटीसी नहीं मिलेगा, जीएसटी की अवधारणा को पूरी तरह से प्रभावित करता है. कारोबारियों के लिए जीएसटी का सफर रोलर कोस्टर की सवारी जैसा रहा. अब समय आ गया है कि व्यापार के प्रतिनिधियों को जीएसटी काउंसिल का हिस्सा बनाया जाए और व्यापार से परामर्श करने के बाद कानून और प्रक्रियाएं बनाई जाएं. दरों और अनुपालन के संबंध में भी जीएसटी में नए सिरे से सुधार की आवश्यकता है. इसे भी पढ़ें : बिहारः">https://lagatar.in/bihar-three-dead-7-hospitalized-due-to-spurious-liquor-in-gaya/">बिहारःगया में जहरीली शराब से तीन की मौत, 7 अस्पताल में भर्ती
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