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जमशेदपुर : पटमदा में जमीन विवाद में दोहरे हत्याकांड में रंजीत मांझी को उम्रकैद की सजा

 
Jamshedpur (Ashok kumar) : पटमदा के बेलटांड़ में जमीन विवाद को लेकर मंगली मांझी और उनकी पुत्रवधु भाग्य मांझी की हत्या के मामले में एडीजे वन कुमार दिनेश की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी चाचा रंजीत माझी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर एक साल तक की सजा और बढ़ जायेगी. इसे भी पढ़ें : आदित्यपुर:">https://lagatar.in/adityapur-police-revealed-that-the-daughter-got-murdered-like-this-with-her-lover/">आदित्यपुर:

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29 मई 2020 की है घटना

घटना 29 मई 2020 की सुबह 7.30 बजे घटी थी. घटना के संबंध में मृतका का बेटा बबलू मांझी ने पटमदा थाने में अपने चाचा रंजीत माझी के खिलाफ हत्या करने का मामला दर्ज कराया था. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार के अनुसार घटना के दिन बबलू अपने ससुराल पश्चिम बंगाल के मानबाजार गया हुया था. उसने पुलिस को बताया कि उसकी जमीन का बटवारा पहले ही हो गया था. इसके बाद वह अपनी जमीन पर खेती करता था. घटना के दिन पड़ोस में रहना वाला चाचा रंजीत हमेशा विवाद करने लगा. मां मंगली पर लोहे का रॉड से हमला कर दिया. बीच-बचाव करने जब भाभी भाग्य माझी गयी तब उसपर हमला किया गया. घटना के बाद दोनों को इलाज के लिये एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मां की रास्ते में ही मौत हो गयी थी, जबकि भाभी की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/akhilesh-killed-paramjit-singh-in-ghagidih-jail-after-separating-from-the-gang/">जमशेदपुर:

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