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जमशेदपुर : दुष्कर्म के आरोपी मुखे की कुर्की तय, कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार

Jamshedpur (Rohit Kumar) : कदमा में एक महिला ने दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार करने के आरोपी पूर्व सीजीपीसी प्रधान गुरमुख सिंह मुखे के खिलाफ जारी कुर्की जब्ती के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार किया है. इस मामले में केस के अनुसंधानकर्ता एसआई परवेज आलम ने कोर्ट से कुर्की जब्ती का आदेश लिया था. कुर्की जब्ती पर रोक के लिए मुखे के भाई ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने रोक लगाने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने पुलिस की इस कार्रवाई को सही ठहराया है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-police-sent-appu-tiwari-to-jail-for-obstructing-government-work/">जमशेदपुर

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कदमा थाना में महिला ने दर्ज किया था मामला

5 नवंबर 2022 को पीड़िता ने कदमा थाना में गुरमुख सिंह मुखे पर दुष्कर्म करने और अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. महिला ने पुलिस को एक वीडियो भी उपलब्ध कराया था जिसमें गुरमुख सिंह मुखे महिला के साथ गलत हरकत करते दिख रहा है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही मुखे फरार चल रहा है. [wpse_comments_template]

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