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जमशेदपुर : तीन गुना बढ़े होल्डिंग टैक्स के विरोध में रेंट पेयर्स एसोसिएशन हाई कोर्ट में करेगा रिट दायर

Jamshedpur (Sunil Pandey) : जुगसलाई नगर परिषद द्वारा होल्डिंग टैक्स तीन गुना बढ़ाए जाने के विरोध में रेंट पेयर्स एसोसिएशन पुनः हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है. इस संबंध में एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने रांची जाकर सीनियर वकील एके सहानी से कानूनी सलाह भी ली है. प्रतिनिधिमंडल में सरदार शैलेंद्र सिंह, केके शुक्ला, अजय कुमार पांडे व रामा शंकर शर्मा आदि शामिल थे. एसोसिएशन का कहना है कि जल्द ही इस मामले को लेकर रिट दाखिल की जाएगी. इसे भी पढ़ें : पटमदा">https://lagatar.in/patmada-devotees-worship-mother-vipadtarini-for-happiness-prosperity/">पटमदा

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वर्ष 2018 में भी दाखिल की गई थी रिट

विदित हो कि इससे पहले भी रेंट पेयर्स एसोसिएशन की ओर से वर्ष 2018 में एक रिट (डब्लूपीसी केस नंबर 1601/2018 ) दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई चल रही है. वहीं, इस संबंध में जानकारी देते हुए रेंट पेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार शैलेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने होल्डिंग टैक्स में बेतहासा वृद्धि कर दी है. इससे जनता पर एक भारी बोझ बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि नगरपालिका अधिनियम के तहत लोगों को मुलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जबकि रेंट और टैंक्स वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है. इसे भी पढ़ें : गालूडीह">https://lagatar.in/galudih-75th-nectar-festival-of-independence-celebrated-in-badakhurshi-panchayat-bhawan/">गालूडीह

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चार साल के बाद नगर पर्षद ने हाई कोर्ट में सौंपा जवाब 

सरदार शैलेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 में दाखिल रिट (डब्लूपीसी केस नंबर 1601/2018) में हाई कोर्ट ने जुगसलाई नगरपालिका से जवाब मांगा था. लेकिन नगरपालिका ने जवाब दाखिल नहीं किया. इसी बीच कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हो गया. इसके कारण हाई कोर्ट कुछ महीनों तक बंद रहा. बाद में वर्चुअल सुनवाई होने लगी. चार वर्षों के बाद बीते अप्रैल महीने में जुगसलाई नगरपालिका (अब नगर पर्षद) ने जवाब सौंपा है. उक्त मामले में अभी हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. उल्लेखनीय है कि इसी बीच होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर रेंट पेयर्स एसोसिएशन वकील से कानूनी राय लेकर दूसरी रिट दाखिल करने अथवा पुरानी रिट में इसे शामिल करने की तैयारी कर रहा है. इसे भी पढ़ें : Girididh">https://lagatar.in/girididh-firing-and-bomb-blast-in-opencast-mines-of-ccl-area/">Girididh

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रघुवर सरकार में होल्डिंग टैक्स में वृद्धि का हुआ था निर्णय

नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स में वृद्धि का मामला कोई नया नहीं है. पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने नगरपालिका एक्ट में संशोधन करके होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी व अपील कमिटी से वार्ड कमिश्नर और वार्ड पार्षद को हटा दिया था. उस समय इसका आंशिक विरोध हुआ, जिसके चलते इसे लागू नहीं किया गया. इसी बीच कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हो गया. जिसके कारण सरकार की पूरी मशीनरी कोरोना पर काबू पाने में जूट गई. कोरोना का दौर खत्म होने के बाद नगर विकास विभाग ने होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी से जुड़े मामले को लागू करने का आदेश दिया. इसे भी पढ़ें : किरीबुरु">https://lagatar.in/kiriburu-barajamda-medical-in-charge-pleads-for-police-protection/">किरीबुरु

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