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17 दिसंबर 2021 को सीआईआई ने सुनाया था फैसला
कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोंथालिया ने बताया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई ) ने अमेजन के खिलाफ 17 दिसंबर 2021 को जुर्माने से जुड़ा फैसला सुनाया था. इस संबंध में एक मामला कैट एवं अन्य की ओर से अपील दायर की गई थी. अपने फैसले में सीआईआई ने कहा था कि अमेजन ने जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) में अपने निवेश के लिए संयोजन की मंजूरी लेने के लिए गलत प्रतिनिधित्व, गलत बयान और संबंधित सामग्री एवं जानकारी को छुपाया. उक्त आदेश के खिलाफ अमेजन की ओर से एनसीएलटी में अपील दायर की गई थी. जिसे आज सुनवाई के दौरान सीआईआई के पूर्व के आदेश को एनसीएलटी ने भी जायज करार दिया. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-kathak-dance-workshop-talim-started-in-telco/">जमशेदपुर: टेल्को में कत्थक नृत्य की कार्यशाला का शुभारंभ
45 दिनों में करना होगा जुर्माने का भुगतान
एनसीएलटी ने अमेजन को नया नोटिस दाखिल करने और 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. एनसीएलटी में कैट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णन वेणुगोपाल, ओर सौरभ कृपाल ने मजबूती से सारे मामले का पक्ष रखा. ट्रिब्यूनल के समक्ष वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि फ्यूचर समूह की कंपनियों के साथ अमेजन का संपूर्ण लेनदेन अवैध रूप से फिजिकल रिटेल बाजार में प्रवेश करने, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एक भारतीय मल्टी-ब्रांड खुदरा कंपनी) के स्वामित्व वाले खुदरा स्टोर्स पर कब्जा करने और छोटे व्यापारियों के व्यापार को हड़पने के इरादे पर आधारित है. श्री वेणुगोपाल ने इस बात पर जोर दिया कि अमेजन का यह कदम देश के खुदरा व्यापारियों के लिए एक सीधा खतरा होगा जो अमेजन जैसी बड़ी कंपनी से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-forest-department-and-artist-forum-organized-painting-workshop/">जमशेदपुर: वन विभाग व आर्टिस्ट फोरम ने पेंटिंग कार्यशाला का किया आयोजन

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