Search

जमशेदपुर: साकची विष्णु फर्नीचर में तोड़फोड़ का मामला हुआ री-ओपन

Jamshedpur (Ashok kumar) : साकची के कालीमाटी रोड में 13 जून 2009 को विष्णु फर्नीचर में हुई तोड़फोड़ किये जाने के मामले में तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दर्शाना की अदालत से 8 फरवरी 2018 को आरोपियों को बरी कर दिया था. इस मामले में फर्नीचर दुकान के मालिक रविकांत अग्रवाल ने आरोपियों को बरी किये जाने के विरोध में अपील का मामला दायर किया था. इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है. अब यह मामला फिर से री-ओपन हो गया है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-binod-gupta-arrested-with-ganja-in-sidgora-convicted/">जमशेदपुर:

सिदगोड़ा में गांजा के साथ गिरफ्तार बिनोद गुप्ता दोषी करार

यह था मामला

घटना के दिन साकची गोलचक्कर पर 13 जून 2009 को परमजीत सिंह काले के नेतृत्व में 100  से लेकर 200 लोगों ने दुकान पर हंगामा और तोड़फोड़ किया था. अदालत ने कालीमाटी रोड गुरूद्वारा बस्ती के रहने वाले परमजीत सिंह काले, गोलमुरी का सुशील कुमार साह, गोलमुरी रिफ्यूजी कॉलोनी का हरमिंदर सिंह मिंटू, साकची गुरुद्वारा बस्ती का देवेन्द्र सिंह मारवाह और मानगो डिमना रोड का शंकर जोशी को आरोपी बनाते हुये साकची थाने में मामला दर्ज कराया गया था. सभी आरोपियों को तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दर्शाना की अदालत से साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. इसके विरोध में वादी की ओर से अदालत में अपील का मामला दायर किया गया था. इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है.

दंडाधिकारी अयोध्या सिंह ने दर्ज कराया था मामला

घटना के दिन प्रभारी दंडाधिकारी के रूप में अयोध्या सिंह को मौके पर भेजा गया था. उन्होंने ही तोड़फोड़ करने के मामले में मामला दर्ज कराया था. तोड़फोड़ की घटना में विष्णु फर्नीचर के मालिक को भारी निकसान हुआ था. अब यह मामला फिर से अदालत में चलेगी. इसे भी पढ़ें : सलमान">https://lagatar.in/lagatar-salman-khan-arrested-by-jamshedpur-police-from-delhi/">सलमान

खान को जमशेदपुर पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp