Jamshedpur (Sunil Pandey) : धालभूम एसडीएम पीयूष सिंहा ने कदमा गणेश पूजा मैदान में पूर्व से चली आ रही निषेधाज्ञा को एक बार फिर बढ़ा दिया है. 11 फरवरी से अगले तीन माह तक मैदान में निर्माणाधीन स्मारक परिसर एवं इसके इर्द-गिर्द धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान वहां पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का प्रवेश, जमावड़ा, सभा, जुलूस, घेराव, आंदोलन, रोड जाम, पुतला दहन आदि प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावे किसी भी तरह का अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, गणाषा-भाला आदि लेकर रोड पर चलना एवं निकलना प्रतिबंधित रहेगा. बिना अनुमति के ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग भी वर्जित रहेगा. प्रत्येक तीन माह में मैदान के उक्त हिस्से में धारा 144 लगायी जाता है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-action-should-be-taken-against-those-who-insult-shri-ram-and-shri-ramcharit-manas-hindu-janajagruti-samiti/">जमशेदपुर
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हाई कोर्ट में लंबित है रिट पिटीशन
इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट ने वर्ष 2008 में यथा स्थिति बहाल रखने का आदेश दिया था तभी से उक्त कार्रवाई की जाती है. झारखंड हाई कोर्ट में टाटा स्टील की ओर से रिट पिटीशन (डब्ल्यूपी (सी) 2539/08 तथा डब्ल्यूपी (सी) 2540/08 दिनांक दाखिल की गई. जिसमें 14 मई 2008 को हाई कोर्ट ने उक्त स्थल पर यथावत स्थित बरकरार रखने का आदेश पारित किया. तब से वहां किसी तरह का धरना, जुलूस, या सार्वजनिक सभा वगैरह नहीं हो रही है तथा अनुमंडल प्रशासन की ओर से प्रत्येक तीन माह में विविध वाद संख्या 143/2008 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिया जाता है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-after-meeting-the-sdm-the-convoy-drivers-accused-the-former-union-officials-of-threatening-them/">जमशेदपुर: एसडीएम से मुलाकात कर कन्वाई चालकों ने पूर्ववर्ती यूनियन के पदाधिकारियों पर लगाया धमकाने का आरोप [wpse_comments_template]
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