Jamshedpur (Rohit Kumar) : मानगो में छह वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी मो रमजानी को कोर्ट ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को के न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की. इसके पूर्व कोर्ट ने रमजानी को दोषी पाया था. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई हैं.
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बच्ची बिस्कुट लाने गई थी दुकान
घटना के दिन बच्ची घर से बिस्कुट लाने के लिए बगल के रमजानी के दुकान पर गई हुई थी. दुकान मालिक रमजानी बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने दुकान के अंदर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे. इसी बीच बच्ची के चाचा खोजते हुए दुकान पहुंचे, जहां उन्होंने बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए दुकानदार को रंगेहाथ पकड़ लिया, तब जाकर मामला थाने तक जा पहुंचा.
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