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जमशेदपुर : जानलेवा हमला करने के मामले में दोषियों को छह साल का सश्रम कारावास

Jamshedpur (Rohit kumar)जमशेदपुर के परसुडीह स्थित कीताडीह में जितेंद्र कालिंदी पर जानलेवा हमला करने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने दोषी जीतू हैसा और गोलू कुमार को छह साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 2 आभाष वर्मा ने दोषियों को सजा सुनाई. घटना 6 जुलाई 2015 की है. मामले में कुल छह लोगों की गवाही हुई थी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-7-day-premier-league-concludes-at-joggers-park/">जमशेदपुर

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ये है मामला

जितेंद्र ने प्राथमिकी में बताया था कि वह ट्रक चालक का काम करता था. गोलू उसका मोबाइल लेकर चला गया था. उसने मोबाइल जीतू को दे दिया था. मोबाइल मांगे पर जीतू उसे मारने लगा पत्थर से सर पर मारा, तभी गोलू ने बोतल तोड़ कर पेट में घुसा दिया था जिससे वह घायल होकर गिर गया. तब दोनों वहां से भाग गए. लोगों ने उसे उठाकर सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जहां जितेन्द्र का इलाज हुआ. [wpse_comments_template]

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