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जमशेदपुर : ससुर की हत्या के मामले में दामाद दोषी करार

 
Jamshedpur (Rohit Kumar) : जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत जयप्रकाश नगर ब्लॉक नंबर 5 में अपने ससुर हारा नायक की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी दामाद राजू हरिपाल को दोषी पाया है. मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायधीश अनील कुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाया है. अदालत 8 मई को सजा के बिंदू पर सुनवाई करेगी. इसे भी पढ़ें : चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-oath-of-cleanliness-administered-to-panchayat-representatives/">चाईबासा

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ये है मामला

घटना 12 अप्रैल 2021 की है. राजू चोरी के मामले में जेल में बंद था. वह घटना से 15 दिनों पहले जेल से जमानत पर बाहर आया था. जेल से आने के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी. वह अपनी पत्नी निशा कुमारी को लाने के लिए कदमा स्थित ससुराल गया था. वहां वह पत्नी को चाकू का भय दिखाकर ले जाने का प्रयास कर रहा था, तभी ससुर ने उसे रोकने का प्रयास किया पर राजू ने पास रखे रॉड से मारकर ससुर हारा नायक को घायल कर दिया था. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हारा नायक को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया था. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. [wpse_comments_template]
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