Jamshedpur (Sunil Pandey) : भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली में मौजूद मतदाताओं का वोटर कार्ड आधार से लिंक करने का निर्देश जारी किया है. इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं इसकी धारा 23 में संशोधन किया गया है. इसके तहत अब प्रत्येक मतदाता का वोटर कार्ड आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में पूर्वी सिंहभूम की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने जिले के 1885 बूथों के मतदाताओं का वोटर कार्ड आधार से लिंक करने का निर्देश जारी किया है. सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ (बूथ लेबल ऑफिसर) घर-घर जाकर मतदाताओं से आधार कार्ड संग्रह कर रहे हैं.
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उपायुक्त विजया जाधव ने जिले के मतदाताओं की सहुलियत के लिए आधार से वोटर संख्या लिंक करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है. पहला शिविर इसी माह 28 अगस्त को जिला निर्वाचन कार्यालय, दोनों अनुमंडल कार्यालय, (घाटशिला एवं धालभूम), सभी प्रखंड मुख्यालयों एवं सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कने का निर्देश दिया है. उक्त शिविर में अपना आधार ले जाकर मतदाता उसे वोटर से लिंक करा सकते हैं. दूसरा विशेष शिविर 4 सितंबर एवं तीसरा 11 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. इसके अलावे कार्यालय दिवस में उपरोक्त कार्यालयों में जाकर भी आधार से वोटर कार्ड को लिंग करा सकते हैं.
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भारत निर्वाचन आयोग ने आधार को वोटर कार्ड से लिंक कराने के लिए वोटर हेल्पलाइन एप जारी किया है. जिसे डाउनलोड कर मतदाता स्वयं www.NVSP.in अथवा एंड्रायड मोबाइल से voter portal पर लॉगइन कर लिंक कर सकते हैं. मतदाताओं की सहुलियत के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने टॉल फ्री नंबर 1950 जारी किया है. जिसपर कॉल करके मतदाता सहायता प्राप्त कर सकते हैं. [wpse_comments_template]
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