Jamshedpur (Ashok kumar) : कदमा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म कर फरार होने के मामले में एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने दोषी सुजीत महतो के मामले में शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये 15 साल की सजा सुनायी है. साथ ही उसपर कुल 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने सुजीत को पोस्को की धारा 6 के तहत 15 साल सजा के अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और दो साल के लिये बढ़ जायेगी. आईपीसी की धारा 366 के तहत 7 साल 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और 3 साल तक के लिये बढ़ जायेगी. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. कोर्ट ने मामले में सुजीत को धारा 366, 376 (2) एन 4 एवं 6 पोक्सो एक्ट में 22 अगस्त को दोषी पाया था.
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घटना 7 दिसंबर 2018 की घटना है. घटना के दिन सुजीत महतो नाबालिग लड़की को घर से भगाकर ले गया था. इसके बाद वह नाबालिग को लेकर भाटिया पार्क नदी के किनारे लेकर गया. उसके बाद वह होटल में लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. होटल के बाद नाबालिग को अपने घर पर भी लेकर गया था. वहां पर भी दुष्कर्म किया.
दूसरे दिन मोहन पथ पर छोड़कर हो गया फरार
घटना के दूसरे दिन 8 दिसंबर 2018 को सुजीत महतो नाबालिग को लेकर मोहन पथ गया हुआ था. इसके बाद वह नाबालिग को झांसा देकर वहां से फरार हो गया था. घटना के बाद नाबालिग ने परिवार के लोगों को पूरी जानकारी दी. इसके बाद मामला कदमा थाने तक पहुंचा था. मामला दर्ज होने के बाद कदमा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था.
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