Jamshedpur : सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के फौजा बगान की रहने वाली पांच साल की नाबालिग बच्ची साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में एडीजे पांच की अदालत ने आरोपी सन्नी गोप को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनायी है. कोर्ट की ओर से सजा के विंदु पर सुनवाई करते हुये सन्नी गोप पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने 30 अप्रैल को उसे दोषी करार दिया था.
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18 अगस्त 2016 को हुआ था शव बरामद
घटना के दिन नाबालिग बच्ची अपने नानी के घर पर गयी हुई थी. इस बीच वह खेलने के लिये 16 अगस्त को घर से बाहर निकली हुई थी. उसके बाद वह घर लौटकर नहीं आयी थी. अचानक से लापता होने पर परिवार के लोग भी परेशान हो गये थे. 18 अगस्त को उसका शव सिदगोड़ा छठ घाट पर बरामद किया गया था. जांच के बाद पता चला कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गयी थी. जांच में ही पुलिस ने आरोपी को खोज निकाला था.
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