: वाटर पार्क हादसे में मृतक के परिजन को 11 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा
जेएनएसी ने जारी की नोटिस
जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने तीनों भवनों के मालिकों को नोटिस जारी कर दी है. नोटिस का जवाब आने के बाद इन भवन मालिकों के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी.इनके भवनों का रोका गया निर्माण कार्य
अजय कुमार सिंह, रोड नंबर चार, रानीकुदर, कदमा, अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था. भजन भाई, होल्डिंग संख्या 16 जी+2, काशीडीह लाइन संख्या एक, नक्शा विचलन कर निर्माण कार्य किया जा रहा था. होल्डिंग संख्या 12, काशीडीह लाइन संख्या एक, जी+3 नक्शा विचलन कर निर्माण कार्य किया जा रहा था. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-murder-of-bjp-leader-vikram-singh-now-cid-investigation/">जमशेदपुर: भाजपा नेता विक्रम सिंह की हत्या अब सीआइडी जांच [wpse_comments_template]

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