पार्टी की जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी शक्ति के साथ अनुशासन में रहते हुए करें- धर्मपाल सिंह
आरोपी होटल मालिक पर नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी
सिटी मैनेजर रवि भारती ने बताया कि बार-बार नोटिस दिए जाने, भवन सील किए जाने एवं जुर्माना वसूले जाने के बावजूद होटल मालिक की ओऱ से नियमों की अवहेलना की जा रही है. सरकारी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. इसे देखते हुए आरोपी होटल मालिक पर नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.30 मार्च को लगाया गया था दो लाख रुपया जुर्माना
सिटी मैनेजर ने बताया कि होटल मालिक की ओर से बगैर नक्शा स्वीकृति के भवन का निर्माण कराया जा रहा था. बीते 30 मार्च को विशेष पदाधिकारी के निर्देश पर होटल मालिक सरबजीत सिंह एवं इंद्रजीत सिंह पर दो लाख रुपया का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि वसूली भी गई. साथ ही भवन को सील कर दिया दिया. उसके बाद भी निर्माण कार्य जारी था. इसे भी पढ़ें: जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-absconding-accused-of-arms-act-from-bistupur-arrested-from-shiva-jugsalai/">जमशेदपुर:बिष्टुपुर से आर्म्स एक्ट का फरार आरोपी शिवा जुगसलाई से गिरफ्तार [wpse_comments_template]

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