Jamshedpur (Sunil Pandey) : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से रविवार को घाघीडीह सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी आदित्य एवं मोनिका श्रीवास्तव मौजूद थे. दोनों न्यायिक दंडाधिकारियों ने महिला एवं पुरूष कैदियों को गिरफ्तारी के समय उनके क्या अधिकार हैं इससे अवगत कराया. साथ ही निःशुल्क कानूनी सहायता कैसे एवं कहां से प्राप्त करें इसके बारे में बताया गया. कैदियों को बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार कैदियों के अलावे आम लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है. इसके लिए प्राधिकार से जेल प्रशासन अथवा पीएलवी के माध्यम से संपर्क स्थापित किया जा सकता है.
इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-international-boxer-birju-shah-passed-away-mourning-in-the-sports-world/">जमशेदपुर
: अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर बिरजू शाह का निधन, खेल जगत में शोक सवालों का दंडाधिकारियों ने दिया जवाब
कार्यक्रम के दौरान कई कैदियों ने अपने अधिकारों से जुड़ा सवाल न्यायिक दंडाधिकारियों से किया. जिसका दोनों न्यायिक दंडाधिकारियों ने जवाब दिया. साथ ही उन्हें बताया कि जेल मैन्युअल के हिसाब से कैदियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जानी है. कार्यक्रम में लॉ इंटर्न एवं जेलर भी मौजूद थे. इन सभी ने भी कानून में वर्णित कैदियों के अधिकारों की जानकारी दी.
इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/lagatar-jamshedpur-mp-gave-green-signal-to-tata-chakradharpur-new-passenger-train/">जमशेदपुर
: टाटा-चक्रधरपुर नयी पैसेंजर ट्रेन को सांसद ने दी हरी झंडी [wpse_comments_template]
Leave a Comment