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जमशेदपुर : दिव्यांग से अत्याचार पर है सजा का प्रावधान, क्षमता वृद्धि पर कार्यशाला का आयोजन

Jamshedpur : झारखंड विकलांग मंच और जिला कुष्ठ कल्याण समिति की ओर से  बिस्टुपुर के होटल बुलेवर्ड में शुक्रवार को कुष्ठ प्रभावित दिव्यांगों के लिये एक दिवसीय क्षमता वृद्धि कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में साकवा हेल्थ फाउंडेशन, डिसएबल पीपुल इंटरनेशनल और नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एंप्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपुल नई दिल्ली की ओर से भी सहयोग किया गया. इसे भी पढ़ें:जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-police-arrested-three-absconding-accused-in-taunting-asi/">जमशेदपुर

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जिला स्तर पर चलाया जायेगा जागरुकता कार्यक्रम

मौके पर मुख्य अतिथि के रुप में जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय जमशेदपुर के परामर्श पदाधिकारी डॉ राजीव लोचन महतो मौजूद थे. उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सभी को विकलांगता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और जिले में बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा. कार्यक्रम में  दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के विभिन्न प्रावधानों पर वक्ताओं ने जानकारी दी. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2022/02/viklang-300x200.jpg"

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कल्याणकारी योजनाओं की दी गयी जानकारी

21 प्रकार के दिव्यांगता के श्रेणी  के साथ-साथ रोजगार में 4% शिक्षा में 5% आरक्षण के बारे में बताया गया. दिव्यांगों के साथ भेद-भाव और अत्याचार होने पर दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के अंतर्गत निर्धारित दंडनीय सजा का प्रावधान है. इस प्रकार के मामले में 50 हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना और 6 माह से 2 साल तक सजा का प्रावधान है. सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी.  कार्यक्रम में अरुण कुमार सिंह की ओर से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन लिखने के बारे में जानकारी दी गयी. कार्यशाला में एनपी सिंह, जैनुद्दीन अंसारी, जवाहर प्रसाद, एडवोकेट मीणा महोबिया सहित 50 लोगों ने हिस्सा लिया. इसे भी पढ़ें:बिष्टुपुर">https://lagatar.in/the-109th-foundation-day-of-the-milanese-was-celebrated-in-bistupur-by-cutting-cake-and-hoisting-the-flag/">बिष्टुपुर

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