: एएसआई पर कट्टा तानने में फरार तीन आरोपियों को पुलिस ने दबोचा
जिला स्तर पर चलाया जायेगा जागरुकता कार्यक्रम
मौके पर मुख्य अतिथि के रुप में जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय जमशेदपुर के परामर्श पदाधिकारी डॉ राजीव लोचन महतो मौजूद थे. उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सभी को विकलांगता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और जिले में बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा. कार्यक्रम में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के विभिन्न प्रावधानों पर वक्ताओं ने जानकारी दी.alt="" width="300" height="200" />
कल्याणकारी योजनाओं की दी गयी जानकारी
21 प्रकार के दिव्यांगता के श्रेणी के साथ-साथ रोजगार में 4% शिक्षा में 5% आरक्षण के बारे में बताया गया. दिव्यांगों के साथ भेद-भाव और अत्याचार होने पर दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के अंतर्गत निर्धारित दंडनीय सजा का प्रावधान है. इस प्रकार के मामले में 50 हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना और 6 माह से 2 साल तक सजा का प्रावधान है. सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी. कार्यक्रम में अरुण कुमार सिंह की ओर से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन लिखने के बारे में जानकारी दी गयी. कार्यशाला में एनपी सिंह, जैनुद्दीन अंसारी, जवाहर प्रसाद, एडवोकेट मीणा महोबिया सहित 50 लोगों ने हिस्सा लिया. इसे भी पढ़ें:बिष्टुपुर">https://lagatar.in/the-109th-foundation-day-of-the-milanese-was-celebrated-in-bistupur-by-cutting-cake-and-hoisting-the-flag/">बिष्टुपुरमें द मिलानी का 109वां स्थापना दिवस केक काट व झंडा फहरा कर मनाया गया [wpse_comments_template]

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