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जमशेदपुर : दुर्गापूजा में इन नौ नियमों का जरूर करें पालन, नहीं तो होगा जुर्माना, नो इंट्री भी लागू

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Jamshedpur : दुर्गापूजा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है. डीसी सूरज कुमार व एसएसपी डॉ एम तमिल वाणन सुरक्षा व्यवस्था पर खुद नजर रख रहे हैं. इसी बीच भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक नियम का विशेष पालन किया जा रहा है. मानगो, सोनारी, बर्मामाइंस समेत प्रमुख जगहों पर ट्रैफिक व्यवस्था वन-वे कर दी गई है. कई जगह पार्किंग बनाई गई है. ट्रैफिक नियमों को सख्त करते हुए जिला प्रशासन ने जारी आदेश में कहा है कि काले शीशे लगाकर कार चलाने पर रोक रहेगी. नशा करने पर वाहन चलाने की मनाही है. अगर पकड़े जाते हैं तो ब्रेथ एनलाइजर से चेक कर जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी रद किया जाएगा.

इन नौ नियमों का भी करना होगा पालन

  • सभी लोग मास्क पहनेंगे एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे.
  • दो पहिया वाहन पर दोनों सवार हेलमेट लगाएंगे.
  • बाइकर्स जानलेवा खेलों का बाइक पर प्रदर्शन नहीं करेंगे.
  • तेजी से वाहन न चलाएं व प्रेशर हार्न का प्रयोग नहीं करें.
  • वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे.
  • निर्धारित पार्किंग पर ही वाहन खड़ी करें. सड़क व सड़क के किनारे वाहन खड़ा करने पर दंड के भागी बनेंगे.
  • मेरिन ड्राइव पर भी भारी व्यवसायिक वाहन (बस को छोड़कर) का परिचालन परिचालन 11 से 15 अक्टूबर तक सुबह 11 से प्रातः चार बजे तक पूर्णतः वर्जित रहेगा. इस अवधि में किसी भी प्रकार का वाहन मेरिन ड्राइव पर खड़ा नहीं होगा. जमशेदपुर शहर में भी भारी वाहन नहीं लगेंगे. गाड़ी ट्रांसपोर्ट पार्क में ही खड़ी की जाएगी.
  • किसी भी अंजानी वस्तु को स्वयं नहीं छुएंगे और न ही उसे उठाने का प्रयास करेंगे. ऐसी वस्तु मिलने पर तत्काल इसकी सूचना 100 डायल पर कंट्रोल रूम पर देंगे.
  • कोविड 19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु दिए गए सरकारी निर्देशों का अनुपालन करेंगे.

जानिए कब व किस समय रहेगी नो इंट्री

इधर, दूर्गापूजा मूर्ति विसर्जन तक नो-इंट्री को लेकर भी आदेश जारी किया गया है. 11 से 14 अक्टूबर तक प्रत्येक दिन प्रातः चार बजे से 11 बजे दिन तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन दोनों तरफ से चालू रहेगा. 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक प्रत्येक दिन 11 बजे दिन से अगले दिन प्रातः 4 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहन (बस को छोड़कर) परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा. 15 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे से रात 11 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों (बस सहित) तथा चार पहिया वाहनों का परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा. [wpse_comments_template]

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