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जमशेदपुर : परसुडीह की नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपी बरी

Jamshedpur : परसुडीह थाना क्षेत्र के श्याम टॉकीज के पास स्कूल के एक शौचालय में नाबालिग लड़की से 31 जनवरी 2021 को हुई कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की कोर्ट ने सोमवार को घटना के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इसके पहले कोर्ट ने एक नाबालिग आरोपी को भी बरी कर दिया था. आरोपी पक्ष से अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार, विजय कुमार सिंह, और अमृतपाल सिंह थे. अधिवक्ता ने बताया कि नाबालिग लड़की ने कोर्ट में कहा कि उसके साथ किसी तरह की घटना ही नहीं घटी थी. पुलिस ने इस तरह का मामला बनाया था. इसे भी पढ़ें:जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-controversy-heated-in-ghatshila-over-2-5-crore-tender-matter-reached-sp/">जमशेदपुर

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काम करके घर लौट रही थी नाबालिग

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना के दिन नाबालिग लड़की काम करके रात के 8 बजे घर लौट रही थी. तभी रास्ते में बीरू जोंको, रविंद्र जोंको उर्फ टिंकू और जयचंद्र मार्डी उर्फ टांके राम ने उसे दबोच लिया था और जबरन शैचालय में ले जाकर सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया था. घटना के समय जब नाबालिग ने शोर मचाया था, तब सभी ने उसके साथ मारपीट की थी और जान से मार देने की भी धमकी दी थी. सामूहिक दुष्कर्म के बाद सभी आरोपी उसे शौचालय में ही छोड़कर फरार हो गये थे.

1098 पर फोन कर पुलिस को बुलाया

घटना के बाद नाबालिग ने अपनी मोबाइल से 1098 नंबर पर फोन करके घटना की जानकारी पुलिस को दी थी. उसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और उसे लेकर थाने पर गयी थी. बाद में परिवार के लोग नाबालिग को खोजते हुए थाने पर पहुंचे थे. अपनी बेटी को थाने पर देखकर परिवार के लोग भौंचक हो गये थे. मामले में सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था. अंततः नाबालिग मामले से मुकर गयी और आरोपियों को एक साल के बाद कोर्ट से बरी कर दिया गया. इसे भी पढ़ें: दोषियों">https://lagatar.in/demand-for-the-arrest-of-the-culprits-palamus-advocates-will-not-do-judicial-work-on-tuesday-in-protest/">दोषियों

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