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जमशेदपुर : दुर्घटना में युवक की मौत में ट्रक चालक को तीन माह की सजा

Jamshedpur (Ashok kumar)  : बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के रामदास भट्ठा में 17 जुलाई 2011 को ट्रक की ठोकर बाइक सवार आबिद जावेद की मौत के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना की अदालत ने आरोपी ट्रक चालक महेश गोप को तीन माह की सजा सुनायी है. इसके अलावा अलग-अलग धाराओं में 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और एक माह के लिये बढ़ जायेगी. आरोपी रामगढ़ मुंडू का रहने वाला है. घटना के संबंध में आबिद  के चाचा रामदास भट्ठा के रहने वाले कैशर इमाम ने मामला दर्ज कराया था. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-two-snatchers-arrested-for-looting-bags-from-burmines/">जमशेदपुर

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घर से सामान लाने निकला था आबिद

आबिद के चाचा ने मामले में कहा था कि घटना के दिन आबिद अपनी बाइक से घर का सामान लेने के लिये निकला हुआ था. इस बीच ही गोलचक्कर पर ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था. घटनास्थल पर ही आबिद की मौत हो चुकी थी. घटना के बाद चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया था. मामले में तीन लोगों की गवाही हुई थी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-testimony-of-seven-accused-in-the-murder-of-prisoner-manoj-singh-in-ghagidih-jail/">जमशेदपुर

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