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जमशेदपुर : गालुडीह से बिजली चोरी के मामले में बरी हुये दो आरोपी

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Jamshedpur : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश टू ने सोमवार को गालुडीह थाना क्षेत्र में विद्युत विभाग की ओर से जनवरी 2018 में  विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत दर्ज मुकदमें में आरोपी गजेंद्र सिंह और पुष्प राज पाठक को आरोप से बरी कर दिया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता गुड्डू हैदर ने कहा कि अभियोजन पक्ष न्यायालय में ये साबित नहीं कर पाया कि ईंट का भट्टा आरआर ब्रिक्स, गालुडीह स्थित गजेंद्र सिंह का और रंकनी ब्रिक्स पुष्प राज दुबे की है. उस स्थान से आरोपियों का कोई संबंध ही  नहीं है. इसे भी पढ़ें: जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-thieves-ran-away-from-sidgora-by-uprooting-the-iron-gate-in-broad-daylight/">जमशेदपुर

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मारपीट के मामले में मिली जमानत

टेल्को थाने में 1 अगस्त 2020 को बारीनगर बस्ती में कन्हैया दुबे से मारपीट करने और जान मारने की कोशिश करने के मामले में धारा  147,148,149, 323, 307, 504 लगा था. अतिरिक्त सेशन जज वन ने मो. शमीम को जमानत दे दी है. इसमें बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गुड्डू हैदर थे. इसे भी पढ़ें: ">https://lagatar.in/jamshedpur-case-on-two-named-and-one-unidentified-in-firing-at-home-in-golmuri-shell-recovered/">

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