Jamshedpur (Ashok kumar) : सोनारी थाना क्षेत्र के फागुबाबा मंदिर के निकट 16 सितंबर 2019 को हथियार का भय दिखाकर नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने दो आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार दिया है. मामले में सजा के बिंदु पर 25 जुलाई को सुनवायी होगी. आरोपियों में कदमा के रामनगर रोड नंबर 7 का रहने वाला सन्नी तांती और अमित साह, उर्फ अमित गोस्वामी उर्फ अमित गिरि शामिल है. दोनों को धारा 323, 341 और 376 (डीए) और पोस्को की धारा 6 के तहत दोषी पाया गया है. इसे भी पढ़ें : BIG">https://lagatar.in/big-breaking-jamshedpur-young-man-of-bagbera-shot-in-sarjamda-of-parsudih/">BIG
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दोस्त के घर कागलनगर से लौट रही थी नाबालिग लड़की
घटना के दिन शाम 7 बजे नाबालिग लड़की (14) अपने एक दोस्त सूरज मोदी के घर पर गयी हुई थी. इस दौरान वह वापस लौट रही थी. तभी सोनारी के फागु बाबा मंदिर के पास दो लड़कों ने उसे हथियार का भय दिखाकर रोक लिया था. इसके बाद दोस्त के साथ दोनों ने मारपीट की थी और नाबालिग को झाड़ी में लेकर चला गया था. इसके बाद दोनों ने हथियार का भय दिखाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया था. लोक अभियोजक ओम कुमार ने बताया कि मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई है. इसे भी पढ़ें : दुमका">https://lagatar.in/dumka-decomposed-body-of-missing-student-recovered-from-hill/">दुमका: लापता छात्र का सड़ा-गला शव पहाड़ी से बरामद [wpse_comments_template]
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