Jamshedpur (Ratan Singh) : जिला के प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी सौदामणि सिंह की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में साधु रामप्रवेश गिरि से मारपीट, छिनतई तथा अपहरण के प्रयास मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया है. अदालत में अभियोजन पक्ष से एक गवाह पेश हुआ और वह भी पुलिस को दिए गए बयान से अदालत में मुकर गया. अदालत में आरोपी मानगो निवासी अतुल कुमार श्रीवास्तव और अतीश रंजन श्रीवास्तव का बचाव वरीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू और अधिवक्ता बबीता जैन ने किया. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-workshop-on-sohrai-art-organized-in-netaji-subhash-university/">जमशेदपुर
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