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जमशेदपुर : शादी का झांसा देकर युवती से रुपये ठगने वाले को दो साल की सजा

Jamshedpur (Rohit Kumar) : गोविंदपुर की युवती को शादी का झांसा देकर रुपयों की ठगी करने वाले दोषी चुनचुन मेनन को कोर्ट से दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम चंद्रभानु कुमार की अदालत ने चुनचुन को आईपीसी की धारा 420 में दोषी पाया जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई. कोर्ट ने दो साल जेल के अलावे 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. मामले में पीड़िता और उसकी मां की गवाही हुई थी. पीड़िता की ओर से अधिवक्ता बलाई पांडा ने बहस की थी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-police-sent-shahnawaz-to-jail-after-being-caught-with-treated-weapon-in-mgm/">जमशेदपुर

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शादी से मुकरने पर दर्जा कराया केस

अधिवक्ता बलाई पांडा ने बताया कि पीड़िता टाटा मोटर्स में काम करती थी. वह चुनचुन से संपर्क में आई. साल 2014-16 के बीच चुनचुन ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ यौन शोषण किया और इसी बीच कई बार में रुपये भी लिए. पीड़िता ने यह सोचकर उसे रुपये दिए की वह उससे शादी करेगा पर वह बाद में शादी से मुकर गया. इसको लेकर पीड़िता ने साल 2016 में कोर्ट परिवाद दर्ज कराया था. कोर्ट ने चुनचुन को आईपीसी की धारा 420 के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई. [wpse_comments_template]

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