Jamshedpur (Rohit Kumar) : गोविंदपुर की युवती को शादी का झांसा देकर रुपयों की ठगी करने वाले दोषी चुनचुन मेनन को कोर्ट से दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम चंद्रभानु कुमार की अदालत ने चुनचुन को आईपीसी की धारा 420 में दोषी पाया जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई. कोर्ट ने दो साल जेल के अलावे 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. मामले में पीड़िता और उसकी मां की गवाही हुई थी. पीड़िता की ओर से अधिवक्ता बलाई पांडा ने बहस की थी. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-police-sent-shahnawaz-to-jail-after-being-caught-with-treated-weapon-in-mgm/">जमशेदपुर
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