Jamshedpur (Sunil Pandey) : सोनारी स्थित एपोस्टोलिक कारमेल को लीज पर मिली जमीन की जांच का आदेश सरकार के अवर सचिव ने दिया है. इस संबंध में अवर सचिव ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव, अवर सचिव, एवं प्रधान सचिव को एक पत्र भेजा है. सरकार के अवर सचिव ने उक्त आदेश जमशेदपुर की सामाजिक संस्था बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान की ओर से की गई शिकायत पर किया है. शिकायत में संस्थान ने आरोप लगाया है कि टाटा स्टील एवं अवर निबंधक ने ने नियमों के विपरीत जाकर एपोस्टोलिक कारमेल के साथ लीज डीड निष्पादित किया. उस समय बाल विहार के चेयरमैन सह टाटा स्टील के उपाध्यक्ष संजीव पॉल थे. शिकायत में कहा गया है कि उक्त लीज डीड टाटा स्टील एवं सरकार के बीच लीज एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने के दौरान की गई है. इसके लिए सरकार से किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-action-against-illegal-mining-and-transportation-continues-16-firs-20-lakh-fines-collected/">जमशेदपुर
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लीज डीड को रद्द करने की मांग
बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान के मुख्य संयोजक सदन कुमार ठाकुर ने बताया कि टाटा स्टील एवं एपोस्टोलिक कारमेल के बीच लीज डीड गैर कानूनी तरीके से किया गया. सरकार एवं टाटा स्टील के बीच लीज एग्रीमेंट समाप्त होने की स्थिति में बीएलआर एक्ट 1950 एवं लीज एग्रीमेंट की कंडिका 8 के तहत किसी तरह का लीज अथवा सबलीज करने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है. जिसका पालन नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से एपोस्टोलिक कारमेल को जमीन दी गई. जिसपर शैक्षणिक संस्थान खोलकर इसका व्यावसायिकरण किया गया. उन्होंने कहा कि सरकार के अवर सचिव ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को इसकी जांच कर कार्रवाई करने के लिए कहा है. इसे भी पढ़ें :जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-605-children-took-the-exam-for-enrollment-in-model-school-312-were-absent/">जमशेदपुर: मॉडल स्कूल में नामांकन के लिए 605 बच्चों ने दिया परीक्षा, 312 रहे अनुपस्थित [wpse_comments_template]
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