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जमशेदपुर: स्कूली छात्रा से छेड़खानी में वैन चालक दोषी करार

Jamshedpur (Ashok kumar) : एमजीएम थाना क्षेत्र की रहने वाली 11 साल की स्कूली छात्रा के साथ वैन चालक मो. साजिद की ओर से छेड़खानी करने के मामले में एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट सजा के बिंदु पर 27 जुलाई को सुनवायी करेगी. साजिद मानगो के आजादनगर रोड नंबर 15 का रहने वाला है. मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई है. कोर्ट ने धारा 354 ए, 354, 506 और पोस्को में दोषी पाया है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-kanchan-sentenced-to-two-years-for-trying-to-rape-woman/">जमशेदपुर:

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स्कूल लेकर जाने और आने के दौरान करता था छेड़खानी

घटना के संबंध में 2 अगस्त 2018 को छात्रा के पिता के बयान पर एमजीएम थाने में मामला दर्ज कराया गया था. मामले में कहा गया था कि मो. साजिद टाटा मैजिक वैन से छात्रा को स्कूल लेकर जाने और लेकर आने का काम करता था. इस बीच वह रास्ते में ही छात्रा के साथ छेड़खानी किया करता था. घटना की शिकायत जब छात्रा ने अपने माता-पिता से की थी, तब मामला एमजीएम थाने तक पहुंचा था. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-5-arrested-in-the-robbery-case-after-taking-the-truck-driver-hostage/">जमशेदपुर

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