Jamshedpur (Ashok kumar) : एमजीएम थाना क्षेत्र की रहने वाली 11 साल की स्कूली छात्रा के साथ वैन चालक मो. साजिद की ओर से छेड़खानी करने के मामले में एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये छह साल की सजा सुनायी है. इसके अलावा कोर्ट की ओर से उसपर जुर्माना भी लगाया गया है.
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मानगो आजादनगर का रहने वाला है साजिद
साजिद मानगो के आजादनगर रोड नंबर 15 का रहने वाला है. मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई है. कोर्ट ने उसे धारा 354 ए, 354, 506 और पोस्को में दोषी पाया था. पोस्को 10 के तहत उसे कोर्ट ने सजा सुनायी है.
स्कूल लेकर जाने और आने के दौरान करता था छेड़खानी
घटना के संबंध में 2 अगस्त 2018 को छात्रा के पिता के बयान पर एमजीएम थाने में मामला दर्ज कराया गया था. मामले में कहा गया था कि मो. साजिद टाटा मैजिक वैन से छात्रा को स्कूल लेकर जाने और लेकर आने का काम करता था. इस बीच वह रास्ते में ही छात्रा के साथ छेड़खानी किया करता था. घटना की शिकायत जब छात्रा ने अपने माता-पिता से की थी, तब मामला एमजीएम थाने तक पहुंचा था. घटना के बाद लोगों ने ही चालक की पिटायी करने के बाद उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया था.
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