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जमशेदपुर : अवैध है टाटा कमिंस का वेतन समझौता – अरुण कुमार सिंह

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Jamshedpur (Dharmendra Kumar) : टाटा कमिंस जमशेदपुर में यूनियन, प्रबंधन और कर्मचारी के बीच उप श्रमायुक्त की उपस्थिति में 12 अगस्त को एक त्रिपक्षीय वेतन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया. समझौता के प्रावधानों से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है. वहीं कैंटीन बहिष्कार अब भी जारी है. इस संबंध में यूनियन के पूर्व महामंत्री ने कहा है कि यह वेतन समझौता अवैध है कर्मचारियों के साथ धोखा है. सिंह ने समझौता के वैधानिकता पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि वेतन समझौता पर जिस यूनियन के पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर किया है. वह यूनियन रजिस्टर बी में दर्ज ही नहीं है. ऐसे में नियमानुसार वह यूनियन समझौता पर हस्ताक्षर योग्य नहीं है. इस कारण किया गया वेतन समझौता अवैध है. उन्होंने बताया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के धारा 2(पी) के तहत प्रबंधन प्रतिनिधि और कर्मचारी प्रतिनिधि के बीच सरकार द्वारा नामित सरकारी पदाधिकारी के मध्य वेतन समझौता (फॉर्म एच) आईडी एक्ट के विनियमन के रूल्स 61 में इस बात का उल्लेख है कि कौन कर्मचारी प्रतिनिधि के रूप में साइन कर सकता है. इसे भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-happy-to-get-first-place-in-rajbhasha-kirti-puraskar-for-dvc/">धनबाद

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यह समझौता सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना है

यूनियन केवल निबंधित हीं नहीं बल्कि रजिस्टर बी में भी दर्ज होना चाहिए. 1982 में आईडी एक्ट में इस बात को जोड़ दिया गया था कि निबंधित यूनियन का अर्थ केवल उसका निबंधन हीं नहीं बल्कि यूनियन के कार्यकारिणी रजिस्टर फॉर्म बी में दर्ज होना आवश्यक है. इस बात का उल्लेख ट्रेड यूनियन एक्ट की धारा 8 और विनियमन के रूल्स 4 में किया गया है. सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस विषय में एक मामले में साफ कहा है कि वेतन समझौता प्रीस्क्राइब्ड मैनर्स में हीं किया जा सकता है, इसलिए यह समझौता सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना है. इसीलिए इस मामले को लेकर पूर्व महामंत्री अरुण कुमार ने राज्य सरकार को पत्र लिख कर नियम में दिए गए अपने शक्तियों का प्रयोग कर इसे अमान्य घोषित करने की मांग की है. इस संबंध में वर्तमान यूनियन के अध्यक्ष से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने बात करने से इंकार कर दिया वहीं उप श्रमायुक्त से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे भी संपर्क स्थापित नहीं हो सका. [wpse_comments_template]

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