Ranchi : हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ में जमशेदपुर में दंगा भड़काने के आरोपी भाजपा नेता अभय सिंह के साथ अन्य की जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है. अदालत ने अभय सिंह के साथ जनार्दन पांडे, उमेश सिंह, तहसील राजा, मुकेश मिश्रा और संदीप पांडे,जीतेश कुमार झा,प्रेम कुमार रजक,मो. जावेद शेख, रफीक मंडल, मो.इमरान,सरफराज आलम,नौशाद अहमद,आनंद शाह,मो. नेहालुद्दील, सहित अन्य आरोपियों को जमानत की सुविधा प्रदान की है, जिसके बाद अब वह अदालत द्वारा जमानत के लिए दी गई शर्तों का पालन करने के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं. इस केस से जुड़े सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 12 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. अभय सिंह की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने बहस की. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने बहस की. सरकार की ओर से की गई बहस में अदालत को बताया गया था कि केस डायरी में अभय सिंह पर दंगा भड़काने की साजिश में शामिल होने की बात सामने आयी है. निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद अभय सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. इसे भी पढ़ें - 50">https://lagatar.in/ats-arrested-two-criminals-of-gangster-aman-srivastava-gang-with-50-lakhs-by-laying-a-trap/">50
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BREAKING : जमशेदपुर के BJP नेता अभय सिंह समेत अन्य को हाईकोर्ट ने दी बेल, दंगा के केस में जेल में हैं बंद
